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महासमुंद : प्रभारी प्राचार्य निलंबित, जानें क्या है पूरा मामला

इंटर्नशिप राशि व प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के संबंध में कार्रवाई

महासमुंद : विकासखण्ड बागबाहरा अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खल्लारी में इंटर्नशिप राशि व प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य सविता चंद्राकर व्याख्याता (एल.बी.) द्वारा शामिल अतिथियों (राजनीतिक पृष्ठभूमि) के साथ मंच साझा किया गया। जिसमें अतिथियों से इंटर्नशिप राशि व प्रमाण पत्र वितरण फोटो का विभिन्न दैनिक समाचारों पत्रों में कवरेज किया गया। प्रभारी प्राचार्य सविता चंद्राकर द्वारा व्हाट्सअप संदेश के माध्यम से अतिथियों को कार्यक्रम के लिए अवगत कराया गया था।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक द्वारा सुश्री सविता चंद्राकर व्याख्याता (एल.बी) प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खल्लारी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा 41-खल्लारी से प्राप्त निलंबन अनुशंसा पत्र के अनुसार छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 129 व 134 तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2, 3 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है, जो कि छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।

निलंबन अवधि में सविता चंद्राकर व्याख्याता (एल.बी.) का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।




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