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सरायपाली : बस के पटलने से यात्री की मौत, रफ्तार पर नही है परिवहन विभाग का नियंत्रण

छत्तीसगढ़ में चलने वाली बसों की रफ्तार पर परिवहन विभाग का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नही है, राज्य में चलने वाली यात्री बसें बेलगाम हैं, ये बसें कहीं भी रोककर सवारी चढ़ाने लगते हैं, और इसी के चलते तय दुरी को समय में पहुँचाने के लिए पूरी सवारी की जान जोखिम में डालकर लापरवाहीपूर्वक एवं खतरनाक ढंग से बस चलाते हैं, इससे प्रतिदिन बस से यात्रा करने वाले हजारों लोगों की जान खतरे में होती है, साथ ही बस के साथ होने वाली दुर्घटना में यात्रियों के मौत की भी खबर सामने आती है.

हाल ही में सरायपाली थाना क्षेत्र में एक बस चालक के तेज, लापरवाहीपूर्वक एवं खतरनाक ढंग से बस चलाने पर बस पलट गई, जिसमें कुछ यात्री घायल हो गए, जबकि एक यात्री की मौत हो गई.

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम भटोरा थाना सारंगढ निवासी घुरऊ चौहान 03 जून 2025 को अपने ससुराल ग्राम बिछिया आया था, जहाँ जय स्तंभ चौक सरायपाली में बस क्रमांक CG 19 F 0441 में बैठ कर ग्राम कलगीडीपा जा रहा था. इस दौरान बस में और सवारी बैठे थे, लेकिन बस चालक ग्राम नवरंगपुर रोड में बस को तेज, लापरवाहीपूर्वक एवं खतरनाक ढंग से चलाकर रोड़ के ऊपर पलटी कर दिया, जिससे घुरऊ चौहान के हाथ की कलाई में गंभीर चोट आकर फ्रैक्चर हो गया है, तथा बस में बैठे एक व्यक्ति की बस के नीचे दबने से मौके पर मौत हो गई.

बस में बैठे गुरूवारी यादव, रंजीता कलारी, कु0 अश्वनी मांझी तथा अन्य सवारी को भी चोट लगी है जो वहां से भाग गये है. सभी घायलों ने शासकीय अस्पताल सरायपाली में ईलाज कराया, बताया गया घटना बस चालक के द्वारा लापरवाही पूर्वक एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने से घटी है. मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चालक के विरुद्ध अपराध धारा 184-LKS, 106(1)-BNS, 125(a)-BNS, 125(b)-BNS, 281-BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.

इसमें यह सोचने वाली बात है कि बस दुर्घटना में होने वाली मौत के बाद क्या शासन केवल मुआवजा व शोक व्यक्त करेगी ? या इसके अलावा कोई ऐसा भी कदम उठाएगी की यात्री बसों की रफ्तार पर नियंत्रण लगे, और बस में यात्रा करते समय लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें.


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CG SANDESH

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