गृह विभाग ने आरोप पत्र किया जारी...मुश्किलों में फंसे निलंबि... - CG Sandesh

गृह विभाग ने आरोप पत्र किया जारी...मुश्किलों में फंसे निलंबित IPS सदानंद कुमार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में सस्पेंड आईपीएस सदानंद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। गृह विभाग ने आरोप पत्र जारी करते हुए लिखा है कि, सदानंद कुमार 8 फरवरी से 12 जून तक एसपी के पद पर पदस्थ थे। इस अवधि के दौरान 15-16 मई की दरम्यानी रात गिरौदपुरी धाम के अमरगुफा में सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक 3 जैतखाम को काटकर फेंक दिया गया।




उन्होंने आगे लिखा है कि, मंदिर के गेट को तोड़कर क्षतिग्रस्त किये जाने पर गिरौदपुरी चौकी में दर्ज अपराध क्रमांक 110/2024, धारा 295 भादवि में उचित पर्यवेक्षण किये बिना और प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में न रखकर सभी बिन्दुओं पर गहन विवेचना के बिना न्यायालय में 5 जून 2024 को अभियोग पत्र पेश किया जाना पाया गया है।

नियमों का पाया गया उल्लंघन

आरोप पत्र में आगे लिखा है कि, आपका उक्त कृत्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम 3(2B)(xiii) का उल्लंघन है। इस प्रकार सदानंद कुमार, निलंबित भापुसे (सीजी-2010) ने कर्तव्यनिष्ठ न रहने और सर्वोत्तम विवेक से कार्य न करने के कारण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम 3 (2B) (xiii) का उल्लंघन किया गया है।

बता दें कि, सदानंद कुमार छत्तीसगढ़ कैडर के 2010 बैच के आईपीएस है। वे मूलतः बिहार के रहने वाले हैंबीए व एमए में यूनिवर्सिटी टॉपर रहे सदानंद कुमार ने बीएड के शिक्षक की नौकरी करते हुए यूपीएससी की तैयारी की।



author

पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
अन्य सम्बंधित खबरें