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आदेश ज़ारी : कोचिंग, स्कूल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, मॉल, सिनेमा घरों का होगा सुरक्षा ऑडिट

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में संचालित सभी कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, मॉल, सिनेमा घर सहित अन्य सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम हाल ही में दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में हुई त्रासदी के बाद उठाया गया है,



जहां बारिश का पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में कोचिंग सेंटरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा ऑडिट समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि एक महीने के भीतर सुरक्षा ऑडिट की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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