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कोमाखान : अवैध शराब की सुचना पर कार्यवाही करने गई टीम से हाथापाई, तोड़ दिए वर्दी में लगे बटन और दो स्टार वाला फ्लैप.

कोमाखान थाना अंतर्गत ग्राम टोंगोपानी में अवैध शराब की सुचना पर कार्यवाही करने गए आबकारी विभाग की टीम के साथ मां बहन की अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथापाई किया गया है. साथ ही वर्दी के बटन, एवं दो स्टार वाला फ्लैप को भी पकड़कर खींचकर तोड़ दिया गया. जिसकी शिकायत पुलिस ने दर्ज की है.

आबकारी उप निरीक्षक विकास बेन्द्र ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया है कि 22 मई 2024 को सूचना के आधार पर ग्राम टोंगोपानी में हिरेश ठाकुर के घर तलाशी हेतु पहुंचे थे, जहाँ उसके घर की तलाशी ली गई. हिरेश ठाकुर के घर के तलाशी के पश्चात किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य सामाग्री बरामद नही होने पर आबकारी की टीम उसके घर से लगे हुए संजय ठाकुर पिता गैंदलाल ठाकुर के घर में भी अवैध शराब की सुचना पर कार्यवाही करने गई थी, परन्तु घर बंद होने से हिरेश ठाकुर से संजय ठाकुर के विषय मे पूछताछ की गई. जिसपर हिरेश ठाकुर ने बताया गया कि संजय ठाकुर खेत गया हुआ है.

इसके बाद हिरेश ने संजय को फोन करके आबकारी वाले साहब लोग आये है बोलकर आबकारी टीम के समक्ष स्पीकर में रखकर बातचीत की, जिसमे संजय ठाकुर ने मां बहन की गांलियां देते हुए रूको मैं घर आकर उन लोग को बताता हूं देखता हूं की धमकी देकर फोन रख दिया.

इसके कुछ समय पश्चात संजय ठाकुर वहां आया और मां बहन की गंदी गंदी गाली देने लगा तथा जान से मारने की धमकी देते हुए आबकारी उप निरीक्षक के कालर को पकड़ कर हाथापाई करने लगा, हाथापाई के दौरान उप निरीक्षक विकास के हाथ में एवं गले में खरोंच चोंट आई तथा बांये हाथ के कलाई के नीचे से और गले के नीचे सीने के पास से खून निकला. साथ ही वर्दी के बटन, बांये साईड के दो स्टार वाला फ्लैप को पकड़कर खींचकर तोड़ दिया. हाथापाई के दौरान बीच बचाव हेतु मुकेश कुमार वर्मा आबकारी उप निरीक्षक, आबकारी आरक्षक देवेश मांझी आये, जिनके साथ भी संजय ठाकुर गाली गलौच कर मारपीट पर उतारू हो गया था.

उप निरीक्षक विकास ने बताया कि संजय के कारण शासकीय कार्य मे व्यवधान उत्पन्न हुआ, उक्त घटना को हिरेश ठाकुर, सुरेश पटेल ग्राम टोंगोपानी तथा दिनेश्वर ध्रुव ग्राम लभरा खुर्द द्वारा देखे सूने है.

मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी संजय ठाकुर ग्राम टोंगोपानी के विरूध्द अपराध धारा सदर धारा 294, 506 B, 332, 353, 186 भादवि0 का घटित करना पाये जाने से अपराध कायम किया है.


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