बबूल पेड़ के काटने से हुई मारपीट, काउंटर मामला दर्ज - CG Sandesh

बबूल पेड़ के काटने से हुई मारपीट, काउंटर मामला दर्ज

सरायपाली थाना अंतर्गत ग्राम कलेण्डा में मारपीट और गाली गलौच को लेकर काउंटर मामला दर्ज कराया गया है. शिकायतकर्ता  पिताम्बर ग्राम कलेण्डा ने पुलिस को बतया कि 24 जनवरी को  सुबह 8 बजे वह अपने बाहाली खेत में लगे दो नग बबुल पेड़ को काटा था. जहाँ उसी समय गांव का महेश नायक उर्फ मोतीलाल वहां पर आया और हमारी जमीन के पेड को क्यों काटे हो कहा और अपने पिताजी नरेन्द्रा को बुला के ला रहा हूं बोला कुछ देर बाद गांव से नरेन्द्र और महेश उर्फ मोतीलाल दोनो बाप बेटे शिकायतकर्ता पीताम्बर के खेत में आये और मेरे खेत के पेड को क्यो काटे हो बोलकर अश्लील गाली गलौच करते हुये मारपीटकर उसे जान से मारने की धमकी दिये. जिसपर पुलिस ने महेश नायक व  नरेन्द्र नायक  के विरुद्ध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.

वहीं मोतीलाल ग्राम कलेण्डा निवासी ने पुलिस को बताया कि 24 जनवरी को वह  सुबह 9 बजे करीबन बाहाली खेत तरफ घूमने गया था, जहाँ अपने खेत पर पहुंचने पर उसने देखा कि खेत में लगे दो नग बबुल पेड़ कटा हुआ गिरा था और वहीं पिताम्बर ऊर्फ मुडु और लकड़ी काटने वाले संजय भोई और कान्हू सेठ भी थे. जिसके बाद इसकी जानकारी वह घर आकर अपने पिताजी नरेंद्र नायक को दिया और फिर उनके खेत पहुंचकर मना करते हुए कि तुम हमारी बिना सहमति के लकड़ी क्यों काट रहे हो. इस बात को लेकर पिताम्बर ने अश्लील गाली गलौच कर मैं लकड़ी काट रहा हूं तेरे को जो करना है कर ले बोलते हुए नरेंद्र से लड़ाई झगड़ा हाथापाई कर मारपीट किया. जिससे शिकायतकर्ता के पिता नरेन्द्र के सिर और हाथ पैर में चोट आयी, और उसे  अस्पताल ले जाते समय घर के सामने गली में फिर से उनके साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दिया गया. मामले में पुलिस ने पिताम्बर प्रधान व  पूर्णानंद प्रधान के विरुद्ध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है.


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