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जरुरी कागजात के बिना नही बन पाएगा ड्रायविंग लायसेंस, सरायपाली के 5 लोक सेवा केंद्र में भी भरे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन.

जिले के अंतिम छोर में बसे सरायपाली ब्लाक में जिला परिवहन विभाग द्वारा ड्रायविंग लायसेंस व वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र बनावाने के लिए कैम्प लगाया जा रहा है. सरायपाली बसना क्षेत्र से 120 किलो मीटर दूर जाकर लायसेंस बनवाने में लोगो को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा महासमुंद जाने से पुरे दिन का समय भी निकल जाता है.  

जिसके चलते सरायपाली, बसना के लोगों द्वारा लायसेंस बनावाने कैम्प के आयोजन का मांग किया जा रहा था. जिसके बाद लोगो की परेशानियों को समझते हुए जिला परिवहन विभाग द्वारा सरायपाली के मनरेगा भवन में ड्रायविंग लायसेंस के ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा ऐसे सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा.

जिला परिवहन विभाग महासमुन्द द्वारा 20 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक सरायपाली के मनरेगा भवन में लर्निंग लायसन्स हेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा जिला परिवहन विभाग द्वारा सरायपाली के 5 लोक सेवा केंद्र के आपरेटर द्वारा लोगो को सुविधा दिया जाएगा और जरुरी फ़ीस लेकर ऑनलाइन का प्रक्रिया पूरा किया जाएगा. सरायपाली के मनरेगा भवन में आवश्यक सामानों को उपलब्ध करवाने निर्देश दिया गया है.

लायसेंस बनवाने हेतु आवश्यक कागजात के सांथ शिविर में जाना होगा जिसमे दो पासपोट साइज फ़ोटो, आयु प्रमाण पत्र में आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पेन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जबकि पता के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट, वोटर आईडी या कोई अन्य शासकीय प्रमाण पत्र जिसमे पता का उल्लेख को वह दिया जा सकता है.

इस शिविर में उपस्तिथ होकर क्षेत्रवासी ऑनलाइन फ़ार्म भरवा कर फ़ीस जमा करने के बाद  स्लाड अनुसार नियत तिथि में जिला परिवन कार्यलय के लिए आवेदक जमा कर सकते है. जिसके ऑनलाइन टेस्ट में उत्तीर्ण होने के ही बाद बायोमैट्रिक फ़ोटो एवं हस्ताक्षर होने के पश्चात लर्निंग लायसेंस प्रदाय किया जाएगा.

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन.





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