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अमित जोगी के खिलाफ रायपुर में FIR दर्ज, PM मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े विवादित वीडियो पर बढ़ा कानूनी विवाद

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अजीत जोगी के बेटे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता अमित जोगी के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज की गई है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े एक विवादित सोशल मीडिया वीडियो को लेकर है। भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हालांकि, विवाद सामने आने पर अमित जोगी ने संबंधित वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया था और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी।

'वोट चोरी' के मुद्दे पर साझा किया था वीडियो

मिली जानकारी के अनुसार, अमित जोगी ने कथित वोट चोरी के मुद्दे पर राजनीतिक व्यंग्य करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से संबंधित प्रतीकात्मक किरदार दिखाए गए थे। वीडियो की प्रस्तुति और उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री को लेकर भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।मामले ने तूल पकड़ा तो सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आने लगीं। इसके बाद अमित जोगी ने विवादित पोस्ट हटा दी। उन्होंने एक अन्य पोस्ट के जरिए अपनी गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक तौर पर खेद जताया। अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने माना कि राजनीतिक विचार व्यक्त करने के लिए अपनाया गया तरीका उचित नहीं था। साथ ही उन्होंने वीडियो से आहत लोगों से क्षमा भी मांगी।

राजेश मूणत के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने थाने में दी शिकायत

वीडियो के खिलाफ भाजपा ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सिविल लाइंस थाने पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपते हुए अमित जोगी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की।इस दौरान राजेश मूणत ने वीडियो की विषयवस्तु और प्रस्तुति पर सवाल उठाए। भाजपा नेताओं का कहना था कि राजनीतिक दलों के बीच नीतियों और विचारधारा को लेकर मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन विरोध दर्ज कराने के लिए मर्यादित भाषा और तरीके का इस्तेमाल होना चाहिए।भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस से वीडियो तैयार करने और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच करने की मांग की थी।

BNS की इन धाराओं और IT एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमित जोगी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 352, 353(2) और 356(2) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत FIR दर्ज की गई है।प्रकाशित जानकारी के अनुसार, यह शिकायत भाजपा के रायपुर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर की ओर से की गई थी। हालांकि, FIR की आधिकारिक प्रति के आधार पर शिकायत और दर्ज धाराओं की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी जताई नाराजगी

विवादित वीडियो को लेकर भाजपा के कई नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी थी। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास ने भी अमित जोगी की पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए उनकी आलोचना की थी।भाजपा नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक आलोचना के नाम पर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को लेकर इस तरह की सामग्री साझा करना उचित नहीं है। वहीं, अमित जोगी ने विवाद बढ़ने के बाद वीडियो हटाकर अपने तरीके पर खेद प्रकट किया था।

FIR के बाद अब पुलिस जांच पर टिकी नजर

अमित जोगी के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद अब मामले में पुलिस की जांच महत्वपूर्ण होगी। जांच के दौरान विवादित वीडियो की सामग्री, उसे तैयार करने की प्रक्रिया और सोशल मीडिया पर उसके प्रसार से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा सकती है।फिलहाल, इस मामले में गिरफ्तारी या अदालत की ओर से किसी नई कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो हटाने और सार्वजनिक माफी के बावजूद FIR दर्ज होने से छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और अमित जोगी की ओर से आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं।



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