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राशन कार्ड में नाम जोड़ना या हटाना हुआ आसान, WhatsApp और टोल फ्री नंबर से घर बैठे दर्ज कराएं शिकायत, जानें पूरी प्रक्रिया

 राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से डिजिटल माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा की जानकारी सामने आई है। इसके जरिए राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने, किसी सदस्य का नाम हटाने और कार्ड में संशोधन से जुड़ी समस्याओं के लिए मदद ली जा सकती है। अब इन कामों के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों या राशन दुकानों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, आवेदन की प्रक्रिया और सुविधा की उपलब्धता संबंधित राज्य के नियमों पर निर्भर कर सकती है।

राशन कार्ड में बदलाव के लिए कैसे करें आवेदन?

राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने या हटाने से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए बताई गई प्रक्रिया के अनुसार इन चरणों का पालन करें:

  1. सबसे पहले संबंधित सहायता पोर्टल पर जाएं।

  2. वहां अन्न सहायता विकल्प खोलें और राशन कार्ड से संबंधित शिकायत का विकल्प चुनें।

  3. इसके बाद राशन कार्ड संशोधन वाले सेक्शन में जाएं।

  4. परिवार में नया सदस्य जोड़ने या किसी सदस्य का नाम हटाने का विकल्प चुनें।

  5. मांगी गई जानकारी भरकर अपनी समस्या दर्ज करें।

शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग के स्तर पर मामले की जांच और आगे की प्रक्रिया की जा सकती है। शिकायत दर्ज होना और संशोधन स्वीकृत होना अलग-अलग चरण हैं।

WhatsApp और IVRS के जरिए भी मिलेगी सहायता

राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं के लिए खबर में दो संपर्क माध्यम बताए गए हैं:

  • WhatsApp हेल्पलाइन: 9868200445

  • टोल फ्री नंबर: 14457

बताई गई जानकारी के अनुसार, WhatsApp नंबर पर संदेश भेजकर शिकायत दर्ज कराने और टोल फ्री नंबर पर कॉल करके IVRS प्रणाली के माध्यम से सहायता लेने का विकल्प दिया गया है। इन नंबरों की वर्तमान सक्रियता और आपके राज्य में उपलब्ध सेवाओं की पुष्टि संबंधित खाद्य विभाग के आधिकारिक माध्यम से कर लें।

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज

परिवार में किसी नए सदस्य का नाम शामिल कराने के लिए संबंधित परिस्थिति के अनुसार दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

  • बच्चे का नाम जोड़ने के लिए: जन्म प्रमाण पत्र।

  • विवाह के बाद परिवार में सदस्य जोड़ने के लिए: विवाह प्रमाण पत्र और जरूरत के अनुसार निवास प्रमाण पत्र।

  • पहचान सत्यापन के लिए: परिवार के मुखिया और संबंधित सदस्य का पहचान प्रमाण।

राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

किसी सदस्य का नाम हटाने के लिए कारण के आधार पर अलग-अलग दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं।

  • सदस्य की मृत्यु होने पर: मृत्यु प्रमाण पत्र।

  • शादी के बाद नए पते पर परिवार में शामिल होने की स्थिति में: नए पते या निवास से संबंधित दस्तावेज।

  • अन्य मामलों में: संबंधित सदस्य और परिवार के मुखिया का पहचान प्रमाण या विभाग द्वारा मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज।

दस्तावेजों की अंतिम सूची राज्य और आवेदन के प्रकार के अनुसार अलग हो सकती है। आवेदन जमा करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर इसकी पुष्टि करना उचित रहेगा।

ध्यान रखें: शिकायत और संशोधन की मंजूरी अलग प्रक्रिया है

WhatsApp या IVRS के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने का उद्देश्य राशन कार्ड से जुड़ी समस्या को विभाग तक पहुंचाना है। केवल शिकायत दर्ज कराने से नाम अपने आप नहीं जुड़ता या हटता। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन और आवेदन पर निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए किसी भी अनजान नंबर पर राशन कार्ड का पूरा विवरण, OTP या संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें।



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