सरायपाली : शराब के साथ आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज
सरायपाली पुलिस ने रविवार को ग्राम कुटेला में दबिश देकर एक व्यक्ति को अवैध रूप से शराब बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार 20 सितंबर 2026 पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कुटेला स्थित विकास डेली नीड्स दुकान के सामने एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर बेचने की फिराक में है. सूचना के आधार पर पुलिस ने विकास डेली नीड्स दुकान के पास पहुंचकर घेराबंदी की और संदेही को हिरासत में लिया.
पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शंभूलाल साहू पिता परमानंद साहू, उम्र 63 वर्ष, निवासी कुटेला थाना सरायपाली, जिला महासमुंद बताया. जिसके प्लास्टिक झोले की तलाशी लेने पर 10 पौवे 1800 ML 'सुपर 36 देशी प्लेन शराब' कीमत ₹800 और 08 पौवे 1440 ML 'ग्रांड कोलम्बिया अंग्रेजी व्हिस्की' कीमत ₹960 बरामद हुई.
पुलिस ने आरोपी से कुल 3,240 ML अवैध शराब कुल कीमत ₹1,760 अवैध शराब जब्त किया. मामले में आरोपी शंभूलाल साहू के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया.