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CG : दायित्वों के प्रति घोर उदासीनता, प्रधानपाठक की एक वेतन वृद्धि रोकी गई

शासकीय प्राथमिक शाला जामली (विकासखंड मगरलोड़) के प्रधानपाठक डेवेश कुमार साहू के खिलाफ शासकीय दस्तावेजों के रखरखाव में गंभीर लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी मगरलोड़ के जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि शाला परिसर से सत्र 2017-18 से 2025-26 तक की 02 पाठकान पंजी और सत्र 2024-25 से 2025-26 तक की 02 बालकान पंजी गुम या चोरी हो गई हैं।

शासकीय अभिलेखों के गायब होने पर संबंधित प्रधानपाठक को पदीय दायित्वों के प्रति घोर उदासीनता और लापरवाही का दोषी माना गया, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए विभाग ने भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की सख्त हिदायत के साथ शास्ति स्वरूप साहू की आगामी 01 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी है।



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