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सरायपाली : गलत साइड से गाड़ी लाने का विरोध करने पर मारपीट, मामला दर्ज

रायपुर से ट्रेनिंग पूरी कर सरायपाली लौट रहे दो भाइयों की कार गलत साइड से आ रही मोटरसाइकिल से टकराने से बाल-बाल बच गई, हादसे का विरोध करने पर मोटरसाइकिल चालक और उसके साथियों ने दोनों भाइयों को घेरकर अश्लील गालियां दीं और हाथ-मुक्कों से पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित की शिकायत पर सरायपाली पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की चार धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाजारपारा वार्ड नंबर 11, सरायपाली निवासी नीरज पाणिग्राही 12 सितंबर 2026 की रात करीब 11:40 बजे अपने छोटे भाई रोहनित पाणिग्राही और दोस्त अजय चौधरी के साथ रायपुर से ट्रेनिंग निपटाकर कार क्रमांक CG 06 HC 3100 से वापस सरायपाली आ रहे थे, और जैसे ही वे कुटेला ओवरब्रिज के पास पहुंचे, तभी सामने से गलत साइड से आ रहे मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 GB 3014 सवार मोहम्मद अरशद खान को बचाने के चक्कर में उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा घुसी.

कार से उतरकर जब पीड़ितों ने गलत साइड से गाड़ी चलाने का विरोध किया, तो आरोपी मोहम्मद अरशद खान अश्लील गालियां और जान से मारने की धमकी देने लगा. इसके बाद जब दोनों भाई अपने दोस्त अजय चौधरी को उड़ियापारा स्थित घर छोड़कर वापस लौट रहे थे, तभी आरोपी अरशद खान ने सुमीत बाजार के पास अपने अन्य साथियों को बुलाकर उनकी कार रुकवा ली.

इसके बाद आरोपियों ने एकराय होकर दोनों भाइयों पर हमला कर दिया और हाथ-मुक्कों से जमकर पिटाई की, जिसमें नीरज के बाएं हाथ की कोहनी और छोटे भाई रोहनित के बाएं गर्दन के पास चोटें आईं.

वारदात के बाद दोनों भाई किसी तरह जान बचाकर भागे, जब वे शिकायत दर्ज कराने थाने आ रहे थे, तब आरोपी और उनके साथी थाना चौक के पास ही खड़े थे, जिससे डरकर वे सीधे घर चले गए. इसके बाद पारिवारिक सलाह-मशविरा कर 16 सितंबर 2026 को सरायपाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

सरायपाली पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद अरशद खान पिता शाहिद खान और उनके अन्य साथियों के खिलाफ BNS की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है.



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