महासमुंद : धारदार हथियार के साथ धराया युवक, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज
महासमुंद थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 353 (NH 353) पर खैरा पुलिया के पास अवैध रूप से धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक 20 वर्षीय युवक को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जहाँ पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 इंच लंबा चाकूनुमा लोहे का खतरनाक हथियार जब्त किया गया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 16 सितंबर 2026 की दोपहर महासमुंद पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम खैरा पुलिया (मेन रोड 353) के पास एक युवक अपने पास खतरनाक चाकूनुमा हथियार रखे घूम रहा है और किसी वारदात की फिराक में है.
सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और संदेही को घेरकर पकड़ लिया, पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गौरव प्रधान उम्र 20 वर्ष, पिता स्व. प्यारेलाल प्रधान, निवासी नयारावणभाठा वार्ड नंबर 30, महासमुंद का निवासी होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 12 इंच लंबा लोहे का चाकूनुमा हथियार फल 8 इंच, मुठ 4 इंच बरामद हुआ.
इसके बाद पुलिस ने 100 रुपये मूल्य का हथियार सीलबंद कर अपने कब्जे में ले लिया तथा आरोपी का कृत्य आर्म्स एक्ट की धारा 25 का पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया.