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सांकरा : अंतरजातीय विवाह के बाद सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर 1 लाख 25 हजार रुपये की मांग ! मुख्यमंत्री जनदर्शन में शिकायत के बाद अपराध दर्ज

सांकरा थाना अंतर्गत ग्राम पेंड्रावन में एक सामाजिक बहिष्कार की शिकायत में पुलिस को गवाही देना एक ग्रामीण को भारी पड़ गया. गवाही से भड़के आरोपी और उसके पिता ने पीड़ित के घर पहुंचकर अश्लील गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पेंड्रावन निवासी पीड़ित सुशील डडसेना (36) ने अपने ही गांव के बुजुर्ग रसपाल सिदार द्वारा सामाजिक बहिष्कार और 1.25 लाख रुपये के अवैध जुर्माने के खिलाफ की गई शिकायत में पुलिस के समक्ष निष्पक्ष गवाही दी थी.

इसी बात से नाराज होकर आरोपी धनुर्जय नेटी 6 सितंबर 2026 की सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच शराब के नशे में सुशील के घर पहुंचा और रसपाल के पक्ष में क्यों गवाही दी कहकर गाली-गलौज की और हाथ, लात व डंडे से मारपीट किया. इस मारपीट से पीड़ित के गले और हाथ में चोटें आईं, भागते समय धनुर्जय ने सुशील की मोटरसाइकिल का वाइज़र भी तोड़ दिया.

सुशील डडसेना ने बताया कि घटना के बाद उनके खेत में लगे दो बोरवेल एक साथ शॉर्ट सर्किट से खराब हो गए, जिसका संदेह उन्होंने आरोपी धनुर्जय नेटी पर जताया है. इसके बाद 8 सितंबर 2026 को आरोपी का पिता कार्तिकराम नेटी भी पीड़ित के घर पहुंचा और गवाही वापस न लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने व जान से मारने की धमकी दी.

घटना की मुख्य वजह गांव में अंतरजातीय विवाह के बाद बुजुर्ग रसपाल सिदार और उनके परिवार को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर 1 लाख 25 हजार रुपये जुर्माना मांगने का विवाद है. रसपाल सिदार ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जनदर्शन में की थी, जिसकी पुलिस जांच में सुशील डडसेना गवाह थे.

मामले की शिकायत मिलने पर SDOP पिथौरा द्वारा की गई विस्तृत जांच में आवेदक और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपों की पुष्टि हुई, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के निर्देश पर सांकरा थाने में आरोपी धनुर्जय नेटी और उसके पिता कार्तिकराम नेटी के विरुद्ध BNS की धारा 296, 115(2), 351(2), 324(2) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है.


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CG SANDESH

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