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महासमुंद : अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का मिलेगा लाभ

लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के कक्षा 1ली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना के तहत गैर-छात्रावासी विद्यार्थियों को 3,500 रुपए तथा छात्रावासी विद्यार्थियों को 8,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देय है।

यह छात्रवृत्ति व्यवसाय आधारित है तथा योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की आय सीमा निर्धारित नहीं है। पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए संबंधित परिवार का व्यवसाय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाया जाना आवश्यक है। छात्रवृत्ति पोर्टल पर माह सितम्बर से विद्यार्थियों के पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा पात्र विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों से अपील की गई है कि संबंधित विद्यालय से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराएं। ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न हो।


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