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अवैध शराब के मामले में आरोपी को एक साल की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना

खैरागढ़ : अवैध शराब के मामले में खैरागढ़ पुलिस को न्यायालय में बड़ी सफलता मिली है। आबकारी एक्ट के तहत दर्ज मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रकाश राजपूत को दोषी पाते हुए एक साल के कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी प्रकाश राजपूत पिता गोपाल राजपूत, उम्र 40 वर्ष, निवासी बैहाटोला के खिलाफ खैरागढ़ थाने में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने जरूरी सबूत जुटाए और मामला न्यायालय में पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से देवेंद्र ध्रुव ने पैरवी की। वहीं मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक कोमल मिंज ने की।

पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई के साथ ही न्यायालय में मजबूत पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास भी किया जा रहा है।



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