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CG : सोशल मीडिया विवाद के बाद धारा 163 लागू, 25 लोगों पर FIR दर्ज

शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर दो लोगों के बीच हुई तल्ख टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद सामुदायिक रंग लेने की कोशिश के बीच हिंसक हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और उनके बीच झड़प शुरू हो गई। एहतियात के तौर पर कलेक्टर ने कोतवाली थाना क्षेत्र के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 प्रभावशील कर दी है। इस दौरान बड़ी संख्या में एक साथ जुटने, जुलूस और सभा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

इधर, मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि अभी नाम की पुष्टि नहीं की जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार देर रात कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ स्थिति का जायजा लिया और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।

प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। तनाव की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने पूर्व में लागू धारा 144 की तर्ज पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 को संपूर्ण कोतवाली क्षेत्र में लागू कर दिया है।

इसके तहत क्षेत्र में जुलूस, धरना-प्रदर्शन और हथियार लेकर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि बाजारों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। ऐसे में लोग सामान्य रूप से बाजार पहुंचकर खरीदारी कर सकेंगे। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध सूचना की पुष्टि पुलिस या प्रशासन से करने की सलाह दी गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही है और विवाद को सामुदायिक तनाव में बदलने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

विवाद को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। एक मामले में बीएनएस की धारा 109(2), 115(2), 190, 191(3), 192, 296, 324(4) और 351(3) के तहत कार्रवाई की गई है।

वहीं, इससे जुड़े दूसरे मामले में धारा 109(2), 115(2), 190, 191(3), 192, 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।



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