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CG : आंधी में पेड़ से गिरकर मौत भी प्राकृतिक आपदा, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौतों पर मुआवजा देने की राज्य सरकार की नीति को लेकर अहम फैसला सुनाया है , जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि आंधी-तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। 

कोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा मुआवजा देने से इनकार करने का आदेश निरस्त करते हुए मृतक के बेटे को 30 दिन के भीतर चार लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए। मामला राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र का है।


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