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CG : 48 घंटे का शुष्क दिवस घोषित, आज शाम 5 बजे से शराब दुकान और अहाता पर पूर्ण रोक

कोंडागांव। नगर पंचायत फरसगांव के वार्ड क्रमांक 1 एवं 12 में होने वाले पार्षद उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 48 घंटे का शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नुपूर राशि पन्ना द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 मई की शाम 5 बजे से 1 जून की शाम 5 बजे तक निर्वाचन क्षेत्र में मदिरा के विक्रय, वितरण एवं सेवन से संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के तहत फरसगांव स्थित विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकान तथा उससे संचालित अहाता निर्धारित अवधि तक पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दौरान शराब की बिक्री, परोसने और सार्वजनिक वितरण पर सख्ती से रोक लागू रहेगी।

प्रशासन ने आबकारी विभाग, पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों को अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। चुनाव अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा मतदाताओं को निर्भीक एवं स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

गौरतलब है कि वार्ड क्रमांक 1 एवं 12 में होने वाले उप निर्वाचन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी कड़ी में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुष्क दिवस लागू किया गया है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद 1 जून शाम 5 बजे से मदिरा दुकानें पुनः सामान्य रूप से संचालित हो सकेंगी।


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