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महासमुंद : बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित किए जाने हेतु 6 नवंबर तक दावा आपत्ति आमंत्रित

महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश के परिपालन में जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास टिक्वेंद्र जटवार ने बताया कि ऐसे ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाना है जहाँ विगत दो वर्षों वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में किसी भी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण संज्ञान में नहीं आया हो। जिला महासमुंद अंतर्गत 232 ग्राम पंचायतों एवं 02 नगरीय निकायों से इस संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 

इन सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों की विस्तृत सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पर उपलब्ध है। साथ ही यह सूची जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जनपद पंचायतों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालयों के सूचना पटल पर भी चस्पा की गई है।

यदि किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को सूची में सम्मिलित किसी ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के संबंध में आपत्ति हो अथवा किसी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण संज्ञान में हो, तो वे 6 नवम्बर 2025 को शाम 5.30 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास महासमुंद में कार्यालयीन समय में लिखित रूप में सुसंगत दस्तावेजों सहित दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।


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