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CG: प्रदेश के इस जिले में धारा 163 लागू, खुले में पशु छोड़ने पर होगी सजा और जुर्माना

बिलासपुर। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रभावशील कर दिया गया है। इसके तहत कोई भी मालिक अपने पशुओं को खुले में नहीं छोड़ सकेगा। उन्हें अपने सभी पशुओं को बांधकर रखना होगा। अधिनियम का उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर सजा या जुर्माना से दण्डित किया जाएगा।


इस आदेश के तहत अब कोई भी पशु मालिक अपने मवेशियों को सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर नहीं छोड़ सकेगा। ऐसा करने पर मालिक भारतीय संहिता 2023 की धारा 291 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत कठोर सजा या जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यह निर्णय उन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की पृष्ठभूमि में लिया गया हैं जिनमें मुख्यतः खुले में छोड़े गए मवेशी जिम्मेदार पाए गए हैं।एसडीएम द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि राजमार्गों, राज्यीय मार्गों और अन्य स्थानीय सड़कों पर आवारा पशुओं की वजह से जनहानि,मालहानि जैसे गंभीर घटना घटित होती है। जिससे कानून एवं लोक शांति व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है। इन आवारा पशुओं के मार्गाे में एकत्रित होने से अत्यावश्यक सेवा एवं आपातकालीन सेवा देने वाले वाहनों का आवागमन भी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। 


प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि यह न केवल यातायात का मामला है, बल्कि यह एक गंभीर प्रशासनिक चुनौती बन चुका है, जिसके लिए लापरवाह पशु मालिक सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इसलिए, जिलेभर में सार्वजनिक मार्गों और स्थलों पर पशुओं को छोड़ना अब प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई पशु मालिक आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और सभी पशु मालिकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने मवेशियों को बांधकर रखें, ताकि आमजन की सुरक्षा, यातायात की सुविधा और शांति व्यवस्था बनी रहे।


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