उन्होंने समस्त मांस, मछली, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी विक्रेताओं को सूचित किया है कि, डॉ. अम्बेडकर जयन्ती पर मांस, मछली, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी का वध एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इस आदेश के तहत, उक्त अवधि में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था नलकूप खनन नहीं कर सकेगी, चाहे वह पेयजल के लिए हो या किसी अन्य प्रयोजन के लिए। यह प्रतिबंध जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा।