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CG : राशनकार्ड संबंधी आवेदन जनपद पंचायत और नगरीय निकायों में किया जा सकता है प्रस्तुत

छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम के तहत नवीन राशनकार्ड बनाने, राशनकार्ड में नाम जोड़ने-काटने, राशनकार्ड में नाम सुधारने, मुखिया संशोधन करने और राशनकार्ड निरस्त करने के लिए जिले के सभी जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों में प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। इस कार्य के लिए संबंधितों को आईडी और पासवर्ड भी उपलब्ध कराया गया है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम में परिवारों की पहचान करने और पात्र हितग्राहियों को राशनकार्ड जारी करने के लिए संबंधित जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों को प्रावधान दिया गया है।

जिला खाद्य अधिकारी ने राशन कार्डधारियों से अपील की है कि इस संबंध में आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने बताया कि धमतरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 482 शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित हैं। वर्तमान में जिले में दो लाख 54 हजार 81 राशनकार्ड प्रचलित हैं। इनमें दो लाख 29 हजार 19 बीपीएल और 25 हजार 62 एपीएल राशनकार्ड शामिल हैं।

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