महासमुंद : करणीकृपा कारखाना के अधिभोगी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दायर.
कारखाना करणीकृपा पॉवर प्रा. लि. खैरझिटी, महासमुंद में 8 सितम्बर 2024 को घटित दुर्घटना में कारखाना अधिनियम 1948 के जो उलंघन पाए गए थे. उस संबंध में सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ एवम सुरक्षा बलौदाबाजार द्वारा कारखाना के अधिभोगी सुमित ठाकुर के विरुद्ध माननीय श्रम न्यायालय महासमुंद में आज 03 अक्टूबर 2024 को आपराधिक प्रकरण दायर किया है ।
आपको बता दें कि 08 सितम्बर 2024 को करणीकृपा कारखाना में दुर्घटना घटित होने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुये थे जिसमे दो श्रमिकों की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई. इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दुर्घटना क्षेत्र को सील कर दिया था.भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.
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