महासमुंद : निकटतम वारिसानों को सोलेशियम फंड से राशि स्वीकृत
महासमुंद : कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त विनय कुमार लंगेह ने सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटर दुर्घटना के लिए मोटरयान अधिनियम के टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु एवं घायल होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में निकटतम वारिसान के लिए राशि स्वीकृत की गई है।
इनमें महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम झलप निवासी बासंती महांती की मृत्यु होने पर उनके पुत्र घनश्याम महांती के लिए 25 हजार रुपए एवं ग्राम पाटनदादर निवासी फिरतूराम के गम्भीर रूप से घायल होने पर उनके पुत्र कांशीराम साहू के लिए 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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