महासमुंद : धीरज साहू को किया गया जिला बदर, 24 घंटे के भीतर जिले से बाहर जाने का आदेश जारी
महासमुंद : जिला दण्डाधिकारी प्रभात मलिक ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 (क) (ख) के तहत धीरज साहू ऊर्फ धीरज सरफराज पिता फूल चंद साहू उम्र 39 साल निवासी सुभाष नगर महासमुंद, थाना व जिला महासमुंद को जिला महासमुंद एवं सीमावर्ती जिलों से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है। संबंधित के विरुद्ध आगामी एक वर्ष के लिए महासमुंद जिले के सीमावर्ती जिला रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़ एवं बलौदाबाजार तथा जिला महासमुंद की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी करते हुए जिला बदर की कार्यवाही की है। आदेश के 24 घंटे के भीतर जिले से बाहर जाना होगा। जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक बिना उनके वैधानिक पूर्वानुमति के महासमुंद एवं जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने कहा है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.
अन्य सम्बंधित खबरें