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आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, राजद्रोह के मामले पर लगाई रोक

बिलासपुर। आईपीएस जीपी सिंह (IPS GP Singh) को हाईकोर्ट से एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस पर रोक लगा दी है. बता दें कि 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है.


इससे पहले बीते 2 मई को IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके खिलाफ सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी. जीपी सिंह ने इस एफआईआर को समाप्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.



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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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