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महासमुंद : छतरी से निकल गई केबल, मारपीट के बाद पति-पत्नी ने एक दुसरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत.

महासमुंद के वार्ड नंबर 07 गौसिया मस्जिद के पास टीवी के छतरी से केबल निकल जाने पर पति और पत्नी दोनों ने एक दुसरे के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई है.

महिला नसरिन कुरैशी ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि न्यायालय में उसका पति-पत्नी के भरण पोषण का मामला चल जाने के बाद वह अपनी बेटी के साथ उपर मंजिल के एक कमरे अलग से रहती है. जहाँ 28 अप्रैल के शाम को आंधी तूफान के कारण उसके टीवी का एवं उसके पति, उसके माता एवं भाई के टीवी का छतरी हिलकर इधर उधर हो गया.

इसके बाद रात्रि करीब 10.00 बजे नसरिन का पति राज मोहम्मद उपर नसरिन के कमरे के पास आया और तुम हमारे टीवी के छतरी को जान बुझकर हिला डुलाकर इधर उधर कर दिये हो कहकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा जिससे नसरिन छतरी को मैं इधर उधर नही की हूं आंधी तूफान से हो गया है बोलकर गाली गुप्तार करने से मना की तो वह उसके साथ हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा तथा चिल्लाकर अपनी मां गौसिया खातुत छोटा भाई तबरेज कुरैशी एवं उसकी पत्नी तस्लिम कुरैशी को आओ इसको मारते है कहकर बुलाया जिससे वे चारों मिलकर उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते बाल पकड़कर हाथ मुक्का से मारपीट किये. साथ ही नसरिन को मोबाईल से इधर उधर बताओगी या रिपोर्ट करोगी तो तुम्हे जान से मार देंगे कहकर धमकी दिये. मारपीट गाली गलौज करते पड़ोस के सुशीला साहू और यास्मिन बेगम एवं अन्य लोग देखे सुने है.

नसरिन की शिकायत पर पुलिस ने राज मोहम्मद कुरैशी, गौसिया खातुन, तवरेज कुरैशी और तस्लिम कुरैशी के विरुद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.

जबकि महिला के पति राज मोहम्मद कुरैशी का कहना है कि 28 अप्रैल के शाम को वह टी वी देख रहा था कि अचानक नो सिग्नल हो गया जिससे वह रात्रि करीब 10.00 बजे छत में जाकर देखा तो छतरी का वायर निकला हुआ था.

मोहम्मद कुरैशी ने बताया कि उसकी पत्नी नसरिन कुरैशी उसके घर के उपर के कमरे में रहती है जो उस समय हमारे टी वी के छतरी के पास थी छतरी का केबल निकला हुआ जिसे देखकर मोहम्मद कुरैशी बोला कि छतरी का केबल क्यो निकाल दिये हो, तो नसरिन कुरैशी उसे छतरी का केबल निकाली हो बोलते हो कहकर गंदी गंदी गाली गालौज कर हाथ मुक्का से मारपीट की.

मोहम्मद कुरैशी की शिकायत पर पुलिस ने नसरिन कुरैशी के विरुद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC पंजीबध कर विवेचना के लिया है.




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