पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा और यश टुटेजा को हाईकोर्ट से मि... - CG Sandesh

पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा और यश टुटेजा को हाईकोर्ट से मिली राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा के खिलाफ किसी भी रोक लगा दी है। ज्ञात हो कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए कथित शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की थी, जिसे कुछ दिनों पहले राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में शराब घोटाले में ईडी की ओर से दर्ज एफआईआर कार्रवाई पर रोक लगाई जा चुकी थी। एसीबी की जांच शुरू होने पर टुटेजा ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, मगर शीर्ष कोर्ट हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। हाईकोर्ट में टुटेजा की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई।

 


याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव व सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में इसी मामले में नोएडा, यूपी में अपराध दर्ज किया जा चुका है। एक ही मामले में दो अपराध दर्ज नहीं किए जा सकते। सुनवाई के बाद जस्टिस एन के चंद्रवंशी की बेंच ने अगले आदेश तक अनिल टुटेजा व यश टुटेजा के विरुद्ध किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा ही है। कोर्ट ने एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।



भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर


author

पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
अन्य सम्बंधित खबरें