दिल्ली सेवा बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी दिल्ली सरकार : CM केजरीवाल
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी में अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती यानी सेवाओं पर नियंत्रण के मसले पर संसद की ओर से हाल ही में पारित नए कानून को चुनौती देगी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को अपनी याचिका में संशोधन कर अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती यानी सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित अध्यादेश के बजाय हाल ही में संसद की ओर से पारित कानून को चुनौती देने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार ने शीर्ष न्यायालय से इस मसले पर केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी थी, ताकि नये कानून के प्रावधानों को चुनौती दे सके. पीठ ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.
अन्य सम्बंधित खबरें