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सरायपाली : विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

सरायपाली : विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज 9 अगस्त को अघरिया छात्रावास सरायपाली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभना कोष्टा ने विभिन्न अधिनियमों एवं अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी दी. 

उन्होंने नालसा द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए आदिवासियों के अधिकार और संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। मोटरयान अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन नहीं चलने हेतु समझाया गया एवं वाहन बीमा ड्राइविंग लाइसेंस और यातायात नियमों का पालन करने हेतु जानकारी दी। जमीन विवाद संबंधित मामलों को आपसी समझौते द्वारा राजीनामा के तहत निपटारे के बारे में बताया गया।

आगे उन्होंने ने महिलाओं के विशेषाधिकार के बारे में जानकारी देते हुए घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और महिलाओं के भरण-पोषण अधिनियम के बारे में जानकारी दी। साथ ही पॉक्सो अधिनियम गुड टच, बेड टच के बारे में बताया गया। आगामी लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा राजीनामा प्रकरणों के बारे में जानकारी दिया गया। साथ ही बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु समझाया गया।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर


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