महासमुंद : ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
महासमुंद : परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान ना हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला महासमुंद में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध को लेकर कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक 22 फरवरी से 31 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर जिला महासमुन्द क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया है.
विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन हो देंगे.
देखें आदेश -

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