बागबाहरा और बसना थाना क्षेत्र में आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही
26 जनवरी को बागबाहरा और बसना थाना क्षेत्र में आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है, हलाकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शुष्क दिवस घोषित किया गया था, लेकिन यह शुष्क दिवस केवल शासकीय शराब दुकानों तक रह पाया. शुष्क दिवस के दिन भी अवैध महुआ शराब कारोबारी अपने कारोबार में जुटे रहे.
बागबाहरा में बस स्टैंड के पीछे से पुलिस ने आरोपी ईश्वर ध्रुव पिता पांडू राम ध्रुव उम्र 35 साल निवासी वार्ड नं. 07 कर्रा पारा बागबाहरा को शराब बिक्री करने वास्ते रखे 3 लीटर महुवा शराब कीमती 600 रू. को जप्त कर धारा 34(1) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.
वहीँ बसना के ग्राम भंवरपुर में देशी शराब दुकान के पास ग्राम धुमाभांठा का आरोपी टिकेश्वर कार्नुगो पिता ठंडा राम उम्र 26 साल के द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला उसके कब्जे से 180 ML देशी प्लेन शराब किमती 80 रू. को जप्त कर धारा 36(च) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.
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