सरायपाली व महासमुंद पुलिस ने की शराब पीने की सुविधा देने वालों पर कार्यवाही.
सरायपाली और महासमुंद पुलिस ने 22 दिसम्बर को दो अलग-अलग मामलों में शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया. जिनके विरुद्ध आबकारी एक्ट 36 (सी) का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया.
सरायपाली पुलिस ने कासीपाली चौक से आरोपी मोहन साहु पिता इतवार उम्र 28 साल को आम लोगो शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.
इसी तरह महासमुंद पुलिस ने नहर पुल के पास भलेसर में रोशन मांझी पिता दाऊलाल उम्र 25 साल को आम लोगो शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 100 ML देशी प्लेन शराब किमती 50 रू. को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.
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