ड्राइविंग लाइसेंस अब नवीनीकरण हुआ आसान - CG Sandesh

ड्राइविंग लाइसेंस अब नवीनीकरण हुआ आसान

दुर्ग  : ड्रायविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी है या होने वाली है तो आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। इसके लिए एक ही राज्य में आप किसी भी जिले से ड्रायविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। अन्य राज्यों के ड्रायविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आपकों एनओसी की जरूरत होती है। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है। परिवहन विभाग के वेबसाइट www.parivahan.gov.inपर ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।

यदि उम्र चालीस वर्ष से अधिक है तो उम्मीदवार को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, इस हेतु परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत किसी भी डाक्टर से आनलाइन मेडिकल बनवा सकते हैं। इसके बाद परिवहन कार्यालय में फोटो और हस्ताक्षर के लिए जाएंगे और यदि आप फोटो हेतु भी परिवहन कार्यालय नहीं जाना चाहते है तो आप आधार नंबर को ड्रायविंग लाइसेंस से इंटीग्रेट कर लिजिए, आधार से इंटिग्रेट करते ही आपके आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा । इसके बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस अपु्रवल हेतु आर टी ओ के पास चला जाएगा। अपु्रवल होते ही आपका लायसेंस डिजिटल माध्यमों के जरिए उसी दिन अपडेट कर दिया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके दिये गये पते में चला जाएगा।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर

पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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