अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अ.जा. वर्ग) तथा आदिवासी स्वरोजगार योजना (अ.ज.जा. वर्ग) के तहत दिया जाएगा ऋण
कवर्धा : बैंक परिवर्तित योजना के अंतर्गत छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को जैसे-बेकरी कार्य, भोजन बनाना, चाट की दुकान, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग, सेलून, चाय केंटिन एवं नाश्ता केन्द्र, घड़ी साज, रफूगिरि एवं रंगाई कार्य, विघुत यंत्र सुधारक, ठेले खोमचे, फेरीवाले, सड़क किनारे समान बेचने वाले, रिक्षा चलाकर गुजारा करने वाले, टेलर, छोटे हॉटल, पान ठेला, मोची दुकान, मोटर सायकल एवं सायकल मरम्मत, सिलाई कढ़ाई बुनाई, स्वेटर बुनाई, मशरूम उत्पादन, ईंट खपरा निर्माण, डिटर्जेंट पाउडर निर्माण, बागबानी एवं नर्सरी, पशुपालन एवं मुर्गी पालन, फुटकर विक्रेता, मसाला उद्योग, साफ्ट टाईज, कृत्रिम आभूषण निर्माण, कास्ट कला फर्नीचर व्यवसाय आदि विभिन्न छोटे व्यवसायियों को शासन की योजना में बैंको में ऋण राशि 50,000 रूपए से 1 लाख रूपए तक ऋण दिया जाना हैं, जिसमें आवेदक को अनुदान राशि 10,000 रूपए का होगा।
नियम एवं शर्ते :-जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी श्री उत्तम ठाकुर ने बताया कि आवेदक, आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष मध्य होनी चाहिए। जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। जिले का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा।
वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 40,500 रूपए से अधिक न हो एवं शहरी क्षेत्र में 51500 रूपए से अधिक न हों का प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक योग्यता का छायाप्रति संलग्न करना होगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा। आवेदन को 2 सेट में जमा करना होगा। उपरोक्तानुसार समस्त प्रमाण पत्र के साथ कलेक्टर कार्यालय जिला अंत्यवसायी सहकारी विकास विभाग में संपर्क कर आवेदन आकर जमा कर सकते है।