छत्तीसगढ़ में अब नॉमिनी ले सकेंगे राशन, 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक वाले ही कर सकेंगे आवेदन
छत्तीसगढ़ में पहली बार राशन कार्डों में नॉमिनी नियुक्त करने की सुविधा शुरू की जा रही है। यानी अब नॉमिनी राशन ले सकेंगे। ऐसे राशन कार्डधारी जिनका आधार सत्यापित तो है लेकिन ई-पॉस मशीन में उनका आधार प्रमाणित नहीं हो रहा है, वे अब अपना नॉमिनी नियुक्त कर सकेंगे। जिन कार्डधारियों को नॉमिनी बनाना है, उन्हें आवेदन करना होगा और कलेक्टर के प्रस्ताव के आधार खाद्य संचालनालय अनुमति देगा।
इसके बाद नॉमिनी शासकीय उचित मूल्य दुकान से चावल सहित अन्य खाद्यान्न ले सकेंगे। राज्य में 59 लाख 86 हजार 388 बीपीएल कार्ड हैं। इसमें 11723 नि:शक्तों के कार्ड हैं। 9 लाख 72 हजार 457 एपीएल कार्ड हैं। इस तरह कुल 69 लाख 58 हजार 845 राशन कार्ड हैं।
ई-पॉस सिस्टम लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी बायोमीट्रिक मशीन में राशन कार्डधारी की पहचान पक्की होने पर ही राशन दिया जाना है। यह सिस्टम पिछले कुछ माह से लागू है लेकिन टेबलेट से फोटो खींचकर राशन दे दिया जा रहा था। पर मार्च से यह नहीं चलेगा। ई-पॉस को पूरे राज्य में सख्ती से लागू किया जा रहा है। ऐसे में यह सामने आया कि ऐसे हजारों लोग हैं जिनका आधार ई-पॉस मशीन में प्रमाणित नहीं हो रहा है।
बच्चों की उंगलियों व अंगूठों की रेखाएं बदल गई है जबकि 60 से अधिक आयु के बुजुर्गों की रेखाएं घिस चुकी हैं। ऐसे में खाद्य संचालक अभिनव अग्रवाल ने कलेक्टरों से कहा है कि सभी नि:शक्तजन राशन कार्ड और ऐसे राशन कार्ड जिनमें सभी सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक या 10 वर्ष से कम है, का जिला स्तर पर खाद्य अधिकारी माड्यूल में संशोधन करते हुए नॉमिनी को राशन दिया जाए।
इसमें यह ध्यान रखना है कि सदस्य 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की उम्र के बीच का न हो। वे नॉमिनी नियुक्त नहीं कर सकेंगे। नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर मिले आवेदनों का रिकॉर्ड खाद्य कार्यालयों में रखना होगा। अब प्रदेश भर में राशन कार्डधारयों के नॉमिनी बनाने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। बिलासपुर में सहकारी बैंक के हॉल में मंगलवार को ट्रेनिंग होगी।
प्रदेश में कुल 13294 शासकीय उचित मूल्य दुकान हैं। इसमें 10803 ग्रामीण तो 1519 शहरी दुकानों सहित 12322 दुकानों में ई-पॉस मशीनें दी जा चुकी है। अभी बीजापुर जिले की 188, दंतेवाड़ा की 127, कोंडागांव की 264, नारायणपुर की 167 दुकानें सहित राज्य के 972 दुकानों में टेबलेट ही राशन दिया जा रहा है।
ई-पॉस शुरू होने के बाद जब बुजुर्ग, बीमार व दिव्यांगों को राशन लेने में दिक्कत हुई तो अगस्त 2021 में दिल्ली सरकार ने देश में पहली बार राशन कार्डधारियों के लिए नॉमिनी बनाने की शुरुआत की। ऑनलाइन फार्म भी उपलब्ध कराया। हालांकि वहां 16 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक के लोगों को यह सुविधा मिल रही।
वहीं व्यक्ति नॉमिनी हो सकता है जिसका उसी राशन दुकान में नाम हो यानी वह खुद राशन लेता हो। नॉमिनी बनने के लिए उसे राशन कार्डधारी के साथ संयुक्त फॉर्म भरना होगा। उसे अपना आधार और राशनकार्ड की फोटोकापी भी आवेदक को देना होगा।
लोगों की समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे लोगों को सुविधा होगी। हमारी सरकार चाहती है कि किसी भी पात्र व्यक्ति या परिवार को राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। - अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री
फूड कंट्रोलर राजेश शर्मा ने बताया कि हर उचित मूल्य दुकान में नॉमिनी के लिए फॉर्म दिए जाएंगे। फॉर्म का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। आवेदनकर्ता को खाद्य निरीक्षक के नाम आवेदन देना होगा। इसमें वह अपने और नॉमिनी के राशन कार्ड व आधार कार्ड की फोटोकापी,नॉमिनी के हस्ताक्षर करवाकर जमा करेगा। पार्षद, सरपंच या सचिव और दुकान संचालक का हस्ताक्षर भी आवेदन में करवाना होगा।