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छत्तीसगढ़: इन जिलों में नए साल के सार्वजनिक जश्न मनाने पर होगी कठोर कार्रवाई

रायगढ़ और कोरबा जिले में नए साल की पार्टी के आयोजन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है. नववर्ष में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में पार्टी का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा. रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड-19 एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नववर्ष के उपलक्ष्य में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में पार्टी के आयोजन को प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 188 के तहत अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

नए साल के सार्वजनिक जश्न पर लगी रोक

कलेक्टर रानू साहू ने कोरबा जिले में नए साल के सार्वजनिक जश्न पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कलेक्टोरेट से प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर दिया गया है। देश-प्रदेश के दूसरे जिलों में कोरोना के ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में सावधानी स्वरूप यह आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए आदेशानुसार नव वर्ष के उपलक्ष्य में होटलों और सार्वजनिक स्थानों में उत्सव या पार्टी का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एपेडेमिक डिसीज एक्ट एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने इस संबंध में सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को भी आदेश का पालन कराने के लिए जरूरी सभी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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