छत्तीसगढ़: कक्षा 9वीं से 12वीं में निर्धारित प्रवेश सीट संख्या के 25% अतिरिक्त प्रवेश की प्रदान की गयी अनुमति
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रवेश नियमानुसार मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में कक्षा नवमी से बारहवी हेतु निर्धारित प्रवेश सीट संख्या के अतिरिक्त 10% प्रवेश दिये जानें का प्रावधान रखा गया था।
कोविड-19 संकमण के कारण शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए 10% के
स्थान पर 25% अतिरिक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान की गयी है।
यह अनुमति केवल शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मान्य होगी.
देखें आदेश
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