व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को रात्रि 10 बजे तक संचालन की अनुमति
कलेक्टर ने जिले में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानां को उनके प्रचलित समय से रात्रि 10 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। यह आदेश आज से लागू हो गया है, जो आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।
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