कलेक्ट्रट परिसर के आसपास धारा 144 लागू - CG Sandesh

कलेक्ट्रट परिसर के आसपास धारा 144 लागू

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की तरफ से कलेक्ट्रेट परिसर और परिसर के आसपास 07 जुलाई से 06 अक्टूबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर चन्दन कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आसपास 200 मीटर की दूरी को किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा-रैली जुलूस, नारेबाजी के लिए उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर


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