आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ निचली अदालत में अपील करने कहा
छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे निचली अदालत में विस्तार से मामला दायर करें। जस्टिस एनवी. रमन और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने यह निर्देश दिया।
बता दें कि इससे पहले मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का यह मामला बिलासपुर हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने लम्बे समय तक इस मामले की सुनवाई की थी।
याचिकार्ता मंजीत बल और कृष्ण कुमार ने इसे आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। उन्होंने मांग की है कि CBI या सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में ही इस मामले की जांच हो। करीब 300 पन्ने के ब्योरे में याचिकार्ता ने मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई सबूत अदालत को सौंपे है।