पीडीएस दुकानों को 16 से 22 अप्रैल तक प्रात: 7 से दोपहर 12 बज... - CG Sandesh

पीडीएस दुकानों को 16 से 22 अप्रैल तक प्रात: 7 से दोपहर 12 बजे तक संचालन की मिली अनुमति...

कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव/रोकथाम एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये 16 से 22 अप्रैल 2021 तक शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सशर्त शर्तों के साथ संचालन के लिये अनुमति दी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को 16 से 22 अप्रैल 2021 तक प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक हितग्राहियों को टोकन जारी कर खाद्यान्न सामग्री वितरण करने की अनुमति होगी। सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के बाहर सोशन डिस्टेंसिंग का पालन किये जाने हेतु दो गज की दूरी पर घेरा बनाकर वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकान के हितग्राहियों को वितरण के पूर्व शा.उ.मू.दुकान के संचालक द्वारा टोकन जारी किया जायेगा। तत्पश्चात ही खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा ताकि दुकान में अनावश्यक भीड़ न हो। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक के द्वारा दुकान के बाहर सेनेटाईजर एवं हाथ धोने के लिये साबुन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। खाद्यान्न लेने आने वाले हितग्राही को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

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