कंटेनमेंट जोन के बैरिकेट से बाहर जाने के कारण सरायपाली एस.डी.एम. के निर्देशन पर एफ.आई.आर. दर्ज.
सरायपाली एसडीएम कुणाल दुतावात के निर्देशन में सरायपाली थाना में कंटेनमेंट जोन से बाहर आने वाले पर तहसीलदार ने अपराध दर्ज करवाया है.
मिली जानकारी के अनुसार संजीव अग्रवाल पिता राधेश्यांम अग्रवाल निवासी वार्ड नंबर 10 सरायपाली कंटेनमेंट जोन में होने के उपरांत भी बेरिकेट के बाहर आ गया था, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण बडने की संभावना हो गई. संजीव अग्रवाल द्वारा प्रशासन के आदेशो का उल्लंघन किये जाने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 तथा ऐपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
आपको बता दें कि नगर पालिका सरायपाली वार्ड नंबर 10 सरायपाली के मरीज की जांच रिपोर्ट पाजीटीव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका सरायपाली वार्ड नंबर 10 के उत्तर दिशा में मुकेश ट्रेडिंग कंपनी का गोदाम, दक्षिण दिशा घांसीराम का मकान, पूर्व दिशा पुराना पी.डब्ल्यु डी ऑफिस, पश्चिम दिशा जयस्तंभ चौक को कंटेनमेट जोन घोषित किया है.
जहाँ 6 अगस्त को दोपहर 03 बजे अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली के टीम द्वारा गस्त किया जा रहा था. इस दौरान पंकज मोबाईल के पास संजीव अग्रवाल पिता प्रशासन के आदेशो का उल्लंघन करता हुआ पाया गया.