जानिए सरायपाली और बसना में किन-किन सेवाओं को शर्तों के साथ खोलने की दी गई छुट.
सरायपाली क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान आम जनता को क्या करने की छूट है और क्या छूट नही है इसको लेकर सी.जी सन्देश डॉट कॉम ने सरायपाली एस.डी.एम. श्री कुणाल दुतावत से फ़ोन में संपर्क कर जानकारी ली तो बताया गया कि, शासन द्वारा पारित ओदश में आमजनों की सुविधा के दृष्टिगत 20 अप्रैल 2020 से लॉकडाउन शिथिलीकरण किया गया है.
जिसमे किराना सामान, फल, दुध डेयरी, पोल्ट्री फार्म, अंडा, मछली पशुचारा दैनिक आवश्यक सामग्री में सप्लाई चैन के अलावा कृषि एवं संबंधित गतिविधियों द्वारा कृषकों और कृषि कार्य, वनोपज के क्रय-विक्रय से संबंधित गतिविधियां, आनाज मंडी एवं मंडी, कृषि से संबंधित मशीनरी एवं कलपुर्जे विक्रय की स्थापनाएं, खाद, बीज एवं कीटनाशक से संबंधित दुकान के संचालन की अनुमति होगी, मस्त्य उत्पादन से संबंधित समस्त गतिविधिया, समस्त पशुपालन सम्बंधित गतिविधियाँ, कोल्ड स्टोरेज, अनाजों की के परिवहन एवं संग्रहण की अनुमति, कोयला उत्पादन, खनन खनिज परिवहन की अनुमति होगी.
वित्तीय संस्थान में सभी बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, च्वाईस सेंटर से संबंधित सुविधा केन्द्र, बैंक सखी, डाकघर के संचालन की अनुमति होगी.
निर्माण कार्य में मनरेगा के संबंधित कार्यो को जारी रखे जाएंगे. प्राथमिकता से नरवा से संबंधित कार्य किये जाएंगे. सड़क निर्माण, सिंचाई योजना, ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के निर्माण कार्य शामिल है. निर्माण कार्य के लिए क्रेशर, रेत खदान के संचालन की अनुमति होगी.. ग्रामीण क्षेत्र में ईट भट्टा के संचालन की अनुमति होगी.
पर्यटन स्थलों को प्रारंभ करना प्रतिबंधित होगा. सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित होगा. भवन निर्माण से संबंधित कारपेंटर, प्लमबींग, पेटिंग, ए.सी., कुलर मरम्मत, टायर पंचर दुकान, गैरेज, गैस चूल्हा रिपेरिंग से संबंधित स्थापनायें को प्रारंभ किया जा सकेगा. राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढ़ाबों का संचालन सामाजिक दूरी, टेक अवे सिस्टम आधार पर किया जा सकेगा.
बताया गया कि उक्त स्थापनायें शर्तो के अधीन संचालित की जा सकेगी. ग्रामीण क्षेत्र में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने एवं बंद करने की पूर्व में घोषित समय-सीमा समाप्त की जाती है. शहरी क्षेत्र के लिए जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने एवं बंद करने की अवधि पूर्ववत रहेगी.
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सभी स्थापनाओं के संचालनकर्ता को कर्मचारियों हेतु मास्क की व्यवस्था करनी होगी. सार्वजनिक स्थल पर सभी कार्यवाही को 01 मीटर से अधिक की सामाजिक दूरी रखकर अंजाम दिया जाना होगा.
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित होगा. कार्य स्थल, दुकानों पर हाथ धुलाई, सेनीटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा. सार्वजनिक स्थलों-कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र होना प्रतिबंधित होगा.
किसी भी गतिविधि के लिए जिले के बाहर श्रमिकों को लाना ले जाना प्रतिबंधित होगा. जिले के भीतर भी बड़ी संख्या में श्रमिकों का परिवहन नहीं किया जाएगा. यथासंभव स्थानीय व्यक्तियों से कार्य संचालन किया जाएगा और निर्माण स्थलों पर मजदूरों हेतु रूकने की व्यवस्था करनी होगी.
इसी प्रकार लॉकडाउन के तहत 3 मई तक जो प्रतिबंधित गतिविधियां है उनमे सभी घरेलु एवं अंर्तराष्ट्रीय विमान सेवाओं से आवागमन, यात्री रेल के माध्यम से आवागमन, बसों के माध्यम से परिवहन, मेट्रो रेल सेवाएं, व्यक्तियों का अंर्तराज्यीय एवं अंर्तजिला परिवहन, सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेगें.
सभी वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां बंद रहेंगी. अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी हास्पीटिलिटी सेवाएं बंद रहेगी. टैक्सी (आटोरिक्शा एवं साइकिल रिक्शा सहित) तथा कैब एग्रीगेटर सेवाएं, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग काम्पलेक्स, मॉल, जिम, खेलकुद काम्पलेक्स, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, नाटकशाला, बार एवं सभागार, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के स्थान.
सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनैतिक, खेल-कुद/शैक्षिक/मनोरंजन, सांस्कृतिक /धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन, सभी धार्मिक स्थल/पूजा के स्थल जनसाधारण के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. अन्त्येष्ठि/अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी.
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