मदिरा दुकानों के बन्द की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ाई गई - CG Sandesh

मदिरा दुकानों के बन्द की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ाई गई

बलौदाबाजार,7 अप्रैल 2020/ जिले की सभी मदिरा दुकानों के बन्द रहने की अवधि आगामी 14 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल द्वारा जारी आदेश के तहत कल 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक मदिरा दुकानें बन्द रहेंगी। आबकारी अधिनियम की प्रावधानों के तहत इस अवधि को ड्राई डे घोषित किया है। कोरोना संक्रमण से आम जनता के बचाव को ध्यान में रखते हुए दुकानों को बंद रखने का आदेश किया गया है।आदेश के तहत जिले की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें एवं मद्य भाण्डागार तथा एफएफ 4 सोनाडीह क्लब रसेड़ा बन्द रहेंगे। कलेक्टर ने जिले की पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को बंद आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले अलग-अलग आदेश जारी कर 23 मार्च से 7 अप्रैल तक लगातार मदिरा दुकानें बंद रखी गई थीं।

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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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