पंचायत सचिव के पत्नी के नाम से किया गया फर्जी आहरण की वसूली के लिए सरपंच को नोटीस जारी
जनपद पंचायत सरायपाली अंतर्गत ग्राम पंचायत लिमगांव में 10 हजार रुपये का आहरण सचिव के पत्नी के नाम पर कर लिया गया था मामला दिनांक 30 06 2018 का है । जब ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने 10 हजार रुपय चेक क्रमांक 056644 सरपंच सचिव द्वारा जारी किया गया था । जारी राशी सीधे बैंक खाते से सीधा रोकड़ पंजी के आधार पर घटना पाया गया ।
जिसकी शिकायत लोचन चौधरी के द्वारा जनपद पंचायत सरायपाली में किया गया था जनपद पंचायत के जांचकर्ता अधिकारी सुभाष कर के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार बसंती नायक ग्राम पंचायत लिमगांव के पंचायत सचिव के पत्नी है सरपंच भोगीलाल रंग साहू एवं सचिव वीरेन्द्र नायक के द्वारा सचिव के पत्नी के नाम पर चेक जारी किया जाना अवैधानिक बताया गया है । आज की स्थिति में पूर्व पंचायत सचिव वीरेन्द्र नायक की मृत्यु हो गई है इसलिए वीरेन्द्र नायक के विरूद्ध में कोई भी कार्यवाही किया जाना संभव नही है ।
इसलिए अवैधानिक कृत्य करार बताते हुए सरपंच भोगीलाल रंग साहू से राशी 10000 रूपय की वसूली किया जाना न्याय प्रतीत होता है वसूली की कार्यवाही के लिए तथा सरपंच के विरूद्ध पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 40 की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली के पास पेश किया जाएगा ।