अनाचार के आरोपी को 10 वर्ष की कड़ी कैद
सरायपाली. ग्राम खेमड़ा बसना निवासी एक नाबालिग युवती से अनाचार करने के लगभग एक वर्ष पूर्व के मामले में आरोपी को विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह के द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है. विशेष लोक अभियोजक से मिली जानकारी अनुसार 10 सितंबर सन् 2018 को पीड़िता स्कूल के लिए निकली थी, उसी दौरान आरोपी लोकनाथ मेहेर पिता निमाईचरण मेहेर निवासी नायकपारा बसना रास्ते में मिला और विवाह का प्रलोभन देकर मोटर सायकल में अपने साथ बिठाकर एक परिचित के घर ग्राम चिरोली ओडिशा ले गया.
वहाँ आरोपी ने पीड़िता के साथ बलपूर्वक अनाचार किया और रात्रि में वापस लाकर जगदीशपुर रोड में ग्राम रसोड़ा के पास छोड़ कर भाग गया. इसके बाद पीड़िता ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी. उपचार के लिए उसे अस्पताल में भरती करवाया गया था.
स्वस्थ होने पर पीड़िता के द्वारा थाना बसना में लिखित शिकायत दर्ज कराया गया. शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ थाना बसना में धारा 363,366,376 एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था.
विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में समस्त तथ्यों पर विचार करने के उपरांत दोषसिद्ध पाये जाने पर न्यायाधीश श्री सिंह के द्वारा आरोपी लोकनाथ को धारा 363 के तहत तीन वर्ष, 366 के तहत पाँच वर्ष, एवं 376 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है. सभी सजायें एक साथ चलेंगी.