CG : लंबित बिजली बिल संबंधी प्रकरणों का कोर्ट में होगा निराकरण
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत अब न्यायालयों में लंबित बिजली बिल संबंधी प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित उपभोक्ताओं को पहले न्यायालय से अपना प्रकरण वापस लेना होगा।
इसके बाद वे योजना के तहत बकाया मूल राशि और अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभले सकेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने योजना की अवधि भी बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दी है।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
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