सरकार ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की - CG Sandesh

सरकार ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की

केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियमों के अंतर्गत, ताड़ का तेल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मक्का के तेल सहित प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं। 

स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच-समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा।

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त्रिवेन्द्र जगत

त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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